
चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय एवं संवेदनशील जानकारी देने के मामले में दिल्ली की अदालत ने पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दिया.
BREAKING: Delhi court rejects bail to journalist Rajeev Sharma in an alleged money laundering case related to hawala transactions from Chinese agencies. #OfficialSecretsAct
— Bar & Bench (@barandbench) July 17, 2021
जज धर्मेंद्र राणा ने कहा, “राजीव शर्मा के खिलाफ लगे आरोप गंभीर है. जांच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है क्योंकि पैसे के लेन-देन को ट्रैक किया जाना बाकी है. इसलिए इस मौके पर जमानत देना न्याय के हित में नहीं है.”
Judge Dharmender Rana: Allegations against Sharma are serious in nature. Investigation is at a crucial juncture as complete money trail is yet to be traced and releasing the applicant/accused on bail at this stage would not be salubrious to the cause of justice...
— Bar & Bench (@barandbench) July 17, 2021
बता दें कि ईडी द्वारा तीन जुलाई को कथित तौर पर पैसे के बदले संवेदनशील जानकारी लीक करने से जुड़े मामले की जांच के बाद पुलिस ने स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया था.
ईडी का यह केस दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है. पुलिस ने यह केस पिछले साल 14 सितंबर को शासकीय गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया था.
हालांकि 4 दिंसबर को ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव शर्मा को जमानत दे दी थी.
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