
कांग्रेस नेता और पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को बृहस्पतिवार को ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. द्वारका कोर्ट ने 30 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें अंतरिम जमानत दी. साथ ही अगले मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
असम पुलिस ने कांग्रेस नेता को तब दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया था जब वह अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस पार्टी के 85वें महाधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा, "सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो..!"
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो..!
— Pawan Khera (@Pawankhera) February 23, 2023
बता दें कि असम के दिमा हसाओं जिले के हाफलोंग पुलिस थाने में पवन खेड़ा के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शिकायत दर्ज हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 बी, 500, 504, के तहत मामला दर्ज किया गया था. असम के अलावा उत्तर प्रदेश में भी खेड़ा के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज है.
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