
दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली ऑल्ट न्यूज, द वायर और द क्विंट की याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने आईटी नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है.
इन तीनों डिजिटल मीडिया संस्थानों ने अपनी याचिका में कहा था कि नए आईटी कानूनों को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है और न मानने पर कार्रवाई करने का नोटिस दिया जा रहा है.
Delhi High Court issues notice on @AltNews' challenge to the IT Rules, 2021; refuses stay, at this stage, on implementation of notification prayed by @TheQuint and @thewire_in - renotified for roster bench @shreyagarwal_12 https://t.co/zlpdnx764a
— Live Law (@LiveLawIndia) June 28, 2021
जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि इन कंपनियों को केवल नोटिफिकेशन का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया गया था जिस पर कोई रोक नहीं है.
इस बीच आईटी नियमों की वैधता को लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
इन सब के बीच, संसदीय समिति ने गूगल और फेसबुक के अधिकारियों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ग़लत इस्तेमाल और नागरिकों के अधिकारों पर चर्चा के लिए समन जारी किया है. इन अधिकारियों को मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया है.
Also Read: वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ को मिला जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार
Also Read: खनन माफियाओं के खिलाफ खबर करने पर पत्रकार को जान से मारने की धमकी!
Newslaundry is a reader-supported, ad-free, independent news outlet based out of New Delhi. Support their journalism, here.